भुवनेश्वर, पांच सितंबर (भाषा) ओडिशा सरकार ने स्कूल में, स्कूल आने-जाने के दौरान या स्कूल से जुड़ी गतिविधियों के दौरान दुर्घटना में जान गंवाने वाले या स्थायी रूप से दिव्यांग होने वाले छात्रों के लिए दो लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राशि देने की घोषणा की है। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई।
स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को जारी आदेश के अनुसार, पात्र छात्रों के माता-पिता या निकटतम परिजन को यह सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
यह योजना शिशु वाटिका से लेकर 12वीं कक्षा तक के उन छात्रों पर लागू होगी, जो सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों, ओडिशा आदर्श विद्यालयों (ओएवी) और ओडिशा मॉडल आदर्श विद्यालयों (ओएमएवी) में पढ़ रहे हैं।
नए दिशा-निर्देशों के तहत दुर्घटना में छात्र की मौत या स्थायी दिव्यांगता होने पर उसके परिवार को दो लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
यह योजना उन घायल छात्रों को भी राहत देती है जिन्हें अपने जिले से बाहर बेहतर इलाज की जरूरत होती है। ऐसे छात्रों को जिले से बाहर जाने के लिए 30,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी।
भाषा
शुभम नरेश
नरेश