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उप्र: मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ मानहानि मामले में अजय राय को बयान दर्ज कराने का निर्देश

लखनऊ, तीन सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक अदालत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मानहानि के मामले में कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय को 25 सितंबर को बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया।

यह मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ राय की मानहानि शिकायत से जुड़ा है।

राय ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री ने उन्हें अयोध्या में आयोजित ‘मछली की दावत’ से जोड़कर कथित मानहानिपूर्ण टिप्पणी की थी।

राय ने एक सितंबर को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आलोक वर्मा की अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी और कथित मानहानिपूर्ण टिप्पणियों के लिए मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश देने का अनुरोध किया था।

शिकायत के अनुसार, आदित्यनाथ ने 24 अगस्त को रायबरेली में एक जनसभा में ये टिप्पणियां की थीं।

योगी ने राय की अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी यात्रा का जिक्र करते हुए आरोप लगाया था कि इसके बाद वह (राय) मछली की दावत में शामिल हुए थे।

राय ने शिकायत में आरोप लगाया था कि बिना किसी जांच-पड़ताल के की गई ये टिप्पणियां झूठी और आपत्तिजनक थीं, जिनसे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इन टिप्पणियों को समाचार चैनलों, अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रसारित किया गया।

शिकायत में बताया गया कि 23 अगस्त को अयोध्या में निषाद समुदाय का एक कार्यक्रम और जनसभा आयोजित की गई थी, जिसमें राय को लोगों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

कार्यक्रम के बाद समुदाय की परंपरा के अनुसार मछली की दावत आयोजित की गई थी लेकिन राय ने मछली खाने या दावत में शामिल होने से इनकार किया था। शिकायत के अनुसार, कार्यक्रम में राय के पहुंचने की तस्वीरें और निषाद समुदाय के सदस्यों के मछली खाने की अलग-अलग तस्वीरें मीडिया तथा सोशल मीडिया पर जानबूझकर प्रसारित की गईं, जिससे कथित तौर पर राय के आचरण को लेकर गलत धारणा बनी।

राय का कहना है कि वह शाकाहारी हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती दी कि वह उन्हें मछली खाते हुए दिखाने वाला कोई प्रमाणित फोटो या वीडियो साक्ष्य पेश करें। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ने कहा कि अगर ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया गया तो वह राजनीति छोड़ देंगे।

अदालत ने अब राय को 25 सितंबर को पेश होकर अपना बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया।

भाषा सं. सलीम जितेंद्र

जितेंद्र