नयी दिल्ली, एक सितंबर (भाषा) दिल्ली पुलिस ने तीन जून को मालवीय नगर के 26 कमरों के ‘बेड-एंड-ब्रेकफास्ट’ होटल में लगी आग के सिलसिले में होटल के मालिक लवकेश बजाज और दो अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि आरोपियों पर होटल लाइसेंस के लिए पहले दी गई अर्जी खारिज होने के बावजूद नियमों का उल्लंघन करते हुए ‘बेड-एंड-ब्रेकफास्ट’ का परिचालन करने का आरोप है।
मालवीय नगर में हुए इस हादसे में कई विदेशियों सहित कुल 23 लोगों की मौत हो गई थी।
अधिकारियों ने बताया कि मामले में बजाज, प्रबंधक सह लेखाकार जय मिश्रा और रसोइए केशव नेगी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। पुलिस का आरोप है कि यह होटल ‘बी एंड बी’नियमों का उल्लंघन करके संचालित किया जा रहा था, जिनके तहत केवल छह कमरों की ही अनुमति थी।
पुलिस ने साकेत की अदालत में दाखिल करीब 1,500 पन्नों के आरोप पत्र में न्यायिक और चिकित्सा दस्तावेज तथा अन्य संलग्नक को शामिल किया है। उसने बताया कि जांच के दौरान 130 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
जांचकर्ताओं ने बताया कि बजाज ने लगभग दो साल पहले होटल लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनका आवेदन इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि संपत्ति में प्रवेश का केवल एक ही रास्ता था और उसमें आग लगने की स्थिति में बाहर निकलने का कोई आपात मार्ग (अग्नि निकास) नहीं था।
पुलिस का आरोप है कि उन्होंने लाइसेंस के लिए दोबारा आवेदन नहीं किया और इसके बजाय ‘बी एंड बी’ (ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट) ढांचे के तहत संपत्ति में होटल का संचालन किया। उसने बताया कि केवल छह कमरों की अनुमति होने के बावजूद, उस जगह पर 26 कमरों का होटल संचालित किया जा रहा था।
पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि बजाज के करीबी सहयोगी और कारोबार संभालने वाले मुख्य व्यक्ति मिश्रा ने झूठा हलफनामा जमा किया था कि वह घटना के समय उक्त स्थान पर नहीं रह रहा था जबकि ‘बी एंड बी’ के नियमों के अनुसार मालिक या संचालक का वहां रहना आवश्यक है।
पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)की धाराओं 105 (गैर-इरादतन हत्या), 326(जी) (चोट, बाढ़, आग या विस्फोटक पदार्थ से नुकसान पहुंचाना), 324(5) (नुकसान पहुंचाना), 125(ए) और 125(बी) (दूसरों की जान या सुरक्षा को खतरे में डालने वाले काम और ऐसे कामों से गंभीर चोट पहुंचाना) और 287 (आग या ज्वलनशील पदार्थ के मामले में लापरवाही बरतना) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है।
मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में तीन जून को एक ‘बी एंड बी’ में लगी आग में 23 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 16 साल की एक लड़की और एक दर्जन से अधिक विदेशी नागरिक शामिल थे।
जांच के अनुसार, आग रसोईघर में तब लगी जब नेगी ने कथित तौर पर अपने लिए चाय बनाते समय तेल वाला फ्रायर चालू छोड़ दिया था।
जानकारी के मुताबिक तेल स्वत: अपने दहन तापमान तक पहुंच गया और उसमें आग लग गई, जिससे छत और आस-पास की चीज़ें भी जलने लगीं।
पुलिस का आरोप है कि नेगी ने शुरू में आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब आग उनके काबू से बाहर हो गई, तो वे मेहमानों, पड़ोसियों या इमरजेंसी सेवाओं को सूचित किए बिना ही भाग गया।
जांचकर्ता पहली आपात कॉल किए जाने से पहले के लगभग 30 मिनट के अंतराल की जांच कर रहे हैं।
पुलिस ने कहा कि अंतिम फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार है।
अधिकारियों ने बताया कि जांच जारी है और इस मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया जा सकता है तथा और भी लोग जांच के दायरे में आ सकते हैं।
भाषा धीरज पवनेश
पवनेश