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उप्र: समन जारी होने के बाद डीजीपी उच्च न्यायालय में हाजिर हुए

प्रयागराज, एक सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पेश हुए।

अदालत की एक पीठ ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया था।

इससे पहले, न्यायमूर्ति समीर जैन ने डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर यह बताने का निर्देश दिया था कि पुलिस अधिकारी अदालत के आदेशों का अनुपालन करने में अनिच्छा क्यों दिखा रहे हैं।

अदालत ने यह आदेश पुष्पराज सिंह उर्फ बबलू की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया था।

यह याचिका हत्या के एक मामले में दायर की गई है।

अदालत ने 16 जुलाई, 2026 को राज्य सरकार को घटना के कथित समय और 21 जून, 2025 को सीसीटीवी फुटेज में दर्ज समय के बीच विसंगति के संबंध में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।

आदेश के बावजूद राज्य सरकार की ओर से कोई जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया, जिस पर अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारियों द्वारा अदालत के आदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण हत्या के मामलों में जमानत याचिकाएं लंबित रहती हैं।

अदालत ने मंगलवार को पुलिस जांच की गुणवत्ता, अदालत के आदेशों के अनुपालन और पुलिस की ओर से जवाब व रिकॉर्ड समय पर प्रस्तुत किए जाने को लेकर चिंता जताई।

भाषा सं राजेंद्र जितेंद्र

जितेंद्र