Breaking News

स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, जंतर-मंतर पर निशु आजाद के पिता से मारपीट का है आरोप     |   खराब मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन प्रभावित, 9 फ्लाइट डायवर्ट     |   बिहार: 4-5 दिनों में बढ़ेगा गंगा का जलस्तर, बक्सर समेत 7 जिलों में बाढ़ का खतरा     |   एअर इंडिया ने नशे में फ्लाइट उड़ाने वाले पायलट को नौकरी से निकाला, पॉजिटिव थी जांच     |   महाराष्ट्र: रत्नागिरी में लैंडस्लाइड, रघुवीर घाट बंद; 15-20 गांवों का संपर्क टूटा     |  

शामली में नाली को लेकर हुए विवाद में चचेरे भाई की हत्या पर व्यक्ति को आजीवन कारावास

शामली (उप्र), एक सितंबर (भाषा) शामली जिले में कैराना की एक स्थानीय अदालत ने 15 साल पहले नाली को लेकर हुए विवाद में अपने चचेरे भाई की हत्या करने के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के एक वकील ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

सरकारी वकील संजय चौहान ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवीन कुमार सिंह ने सोमवार को देवीसिंह को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 31 अगस्त 2011 को शामली जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के इस्सोपुर खुरगान गांव में नाली को लेकर हुए विवाद में राजेश की उसके चाचा नीलू और उनके बेटे देवीसिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

चौहान ने बताया कि मुकदमे के विचाराधीन रहने के दौरान नीलू की मृत्यु हो गई।

उन्होंने बताया कि अदालत ने इसके बाद देवीसिंह को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

भाषा सं. जफर गोला

गोला