नयी दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) से जुड़े 34,000 करोड़ रुपये से अधिक के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में बैंक में जमा 51.75 करोड़ रुपये की धनराशि पर धनशोधन रोधी कानून के तहत रोक लगा दी है।
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने इस मामले में 19 अगस्त को नए सिरे से छापेमारी की थी।
ईडी ने 17 बैंकों के समूह की शिकायत पर सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की थी।
यह शिकायत डीएचएलएफ और उसके प्रवर्तकों कपिल वधावन और धीरज वधावन के खिलाफ 34,615 करोड़ रुपये की कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी को लेकर की गई थी।
ईडी ने कहा कि उसने डीएचएफएल से जुड़े मामले में बैंक में जमा 51.75 करोड़ रुपये की धनराशि पर धनशोधन रोधी कानून के तहत रोक लगा दी है।
भाषा जोहेब नरेश
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