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आरबीएल बैंक को 103.76 करोड़ रुपये की जीएसटी मांग को लेकर नोटिस

नयी दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा) आरबीएल बैंक को कथित तौर पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कम भुगतान करने के लिए कर प्राधिकरण से 103.76 करोड़ रुपये की कर मांग को लेकर नोटिस मिला है।

आरबीएल बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में शुक्रवार को कहा कि उसे 27 अगस्त, 2026 को महाराष्ट्र वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 74 के तहत मुंबई के राज्य कर सहायक आयुक्त की ओर से कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ है।

बैंक ने कहा, ‘‘नोटिस में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज और जुर्माने समेत 103.76 करोड़ रुपये की जीएसटी मांग का प्रस्ताव किया गया है। यह मामला बैंक के डिजिटल बैंकिंग कारोबार के लिए अलग से प्राप्त जीएसटी पंजीकरण के तहत लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित है।’’

आरबीएल बैंक ने कहा कि वह निर्धारित समयसीमा के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करेगा।

बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 में इसी तरह के मामले में जीएसटी प्राधिकरण से मिले अनुकूल आदेश समेत अपने आकलन के आधार पर उसे मामले के गुण-दोष के आधार पर चुनौती देने के लिए पर्याप्त आधार होने का भरोसा है।

बैंक के अनुसार, मौजूदा स्थिति में उसे इस मामले से परिचालन या वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है।

भाषा यासिर रमण

रमण