भुवनेश्वर, 24 अगस्त (भाषा) ओडिशा सरकार ने ओडिशा लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2012 के तहत अधिसूचित सार्वजनिक सेवाएं देने में देरी करने वाले अधिकारियों पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है और जुर्माने की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये होगी। एक मंत्री ने सोमवार को यह जानकारी दी।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेन पुजारी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘सभी सरकारी अधिकारियों के लिए तय समय सीमा में लोगों को सेवाएं देना जरूरी है। जो अधिकारी ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें हर दिन के लिए 250 रुपये का जुर्माना देना होगा।’’
उन्होंने कहा कि इस फैसले से अलग-अलग सार्वजनिक सेवाएं लेने के लिए सरकार को दिए जाने वाले सभी आवेदनों पर समय पर कार्रवाई होगी।
भाषा जोहेब दिलीप
दिलीप