नयी दिल्ली, 21 अगस्त (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी में ‘संसद चलो’ मार्च के दौरान 20 जुलाई को पैलेट गन के छर्रे लगने से एक युवक के घायल होने के संबंध में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी।
यह कदम कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 19 वर्षीय साहिल लोचब के छर्रे लगने से घायल होने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर संसद मार्ग थाने में धरना देने के बाद उठाया गया। लोचब कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर छर्रे लगने से जख्मी हो गए थे।
अधिकारी ने कहा, 'हमने बीएनएस की धारा 118 (खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना) और धारा 25 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।'
लोचब के साथ गांधी सबसे पहले मंदिर मार्ग थाने गए और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की।
उनकी मांग नहीं माने जाने पर वह संसद मार्ग थाने गए और नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) सचिन शर्मा से मुलाकात की।
शर्मा के साथ चर्चा विफल होने के बाद, कांग्रेस नेता थाने में धरने पर बैठ गए। थाने में ही डीसीपी का कार्यालय भी है। लोचब और उसकी मां भी वहां थे।
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी धरने में शामिल हुए।
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