नयी दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आईआरईडीए को कथित तौर पर 672 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाने के मामले में 'जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड' और ब्लूस्मार्ट ईवी टैक्सी सेवा के संस्थापकों अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
प्राथमिकी के अनुसार, सीबीआई ने यह कार्रवाई भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) की शिकायत के आधार पर की है। आईआरईडीए ने आरोप लगाया था कि उसने ब्लूस्मार्ट ईवी सेवा के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के उद्देश्य से जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड और उसकी अनुषंगी कंपनी जेनसोल ईवी लीज लिमिटेड को ऋण दिए थे।
कंपनियों या अन्य आरोपियों की ओर से इस मामले में तत्काल कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं हो सकी है।
आरोप है कि धन का गलत इस्तेमाल किया गया और राशि का इस्तेमाल अन्य कार्यों के लिए किया। इसके चलते 672 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
शिकायत के आधार पर सीबीआई ने जेनसोल इंजीनियरिंग, उसकी अनुषंगी कंपनी और ब्लूस्मार्ट ईवी के संस्थापकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।
भाषा
शुभम अविनाश
अविनाश