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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने के आरोप से जुड़ी जनहित याचिका खारिज की

कोलकाता, 18 अगस्त (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने के आरोप वाली एक जनहित याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तपब्रत चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि राज्य के अधिकारियों की ओर से ऐसा कोई लिखित निर्देश नहीं दिया गया है।

याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया था कि अधिकारियों के मौखिक निर्देश के बाद राज्य में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं।

न्यायमूर्ति अतारुप बनर्जी की सदस्यता वाली खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता इस संबंध में कोई लिखित आदेश पेश नहीं कर सके।

महाधिवक्ता सुरोजित नाथ मित्रा ने अदालत को बताया कि अधिकारियों की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। यह भी बताया गया कि इस संबंध में मस्जिदों के इमामों और पुलिस अधिकारियों के बीच कोई बैठक नहीं हुई थी, जैसा कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है।

भाषा जोहेब वैभव

वैभव