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याचिका पर फैसला होने तक नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे ऋतब्रत : कलकत्ता उच्च न्यायालय

कोलकाता,18 अगस्त (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मंगलवार को निर्देश दिया कि तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता बने रहेंगे और यह व्यवस्था उस वक्त तक लागू रहेगी, जब तक कि एक एकल पीठ उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर दो महीने के भीतर कोई फैसला नहीं सुना देती।

न्यायमूर्ति शम्पा सरकार और न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश पारित किया।

खंडपीठ ने निर्देश दिया कि एकल पीठ, तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी खेमे के विधायक शोभनदेब चट्टोपाध्याय द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी और दो महीने के भीतर इस मामले पर फैसला करेगी।

उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 18 जून को विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस के उस फैसले पर कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया था।

चट्टोपाध्याय ने एकल पीठ के निर्णय के खिलाफ खंडपीठ में अपील की। ​​उन्होंने अपने नाम को अस्वीकार किए जाने और ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किए जाने को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

भाषा सुभाष दिलीप

दिलीप