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पेट्रोल छिड़क कर महिला और परिजनों को जलाने के मामले में दोषी को उम्रकैद

मेरठ, 17 अगस्त (भाषा) मेरठ की एक अदालत ने 2018 में एक महिला और उसके परिजनों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने तथा एक बच्ची की मौत के मामले में दोषी सोनू उर्फ मोहम्मद अली को आजीवन कारावास और कुल 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार, लिसाड़ी गेट थाने में तीन मई 2018 को दर्ज मामले में सोनू उर्फ मोहम्मद अली पर सलमा, उसकी बेटी सुरैया और नाबालिग अलीशा पर जान से मारने की नीयत से पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने का आरोप था। इस घटना में अलीशा की मौत हो गई थी।

मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद 30 जुलाई 2018 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।

पुलिस ने बताया कि ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत निगरानी प्रकोष्ठ, लिसाड़ी गेट पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद मेरठ के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अदालत संख्या-2) ने सोनू उर्फ मोहम्मद अली को दोषी ठहराया।

अदालत ने आजीवन कारावास और कुल 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

भाषा सं जफर खारी

खारी