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उप्र: सोमनाथ भारती मामले में सुनवायी टली

सुलतानपुर (उप्र), 17 अगस्त (भाषा) सुलतानपुर में एक विशेष अदालत में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ मुकदमे में कार्यवाही सोमवार को वकीलों की हड़ताल के कारण स्थगित कर दी गई। आरोप तय करने के मुद्दे पर अगली सुनवाई 22 अगस्त को निर्धारित की गई है।

मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने आरोप पर बहस के लिए अगली तारीख 22 अगस्त निर्धारित की।

दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ मामला अमेठी जिले के जगदीशपुर में एक जनसभा में उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को लेकर कथित तौर पर की गई टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज हुआ था। उनके खिलाफ यह मुकदमा सांसद-विधायक मजिस्ट्रेट अदालत में चल रहा है। पिछली सुनवाई में वे अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे।

विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडे ने बताया कि 9 जनवरी 2021 को अमेठी जिले के जगदीशपुर रामलीला मैदान में सोमनाथ भारती ने अपने बयान में कथित तौर पर कहा था कि 'यहां के अस्पतालों में इंसान के साथ जानवर भी पैदा होते हैं।'

इस टिप्पणी के बाद जगदीशपुर निवासी सोमनाथ साहू ने 10 जनवरी 2021 को जगदीशपुर कोतवाली में सोमनाथ भारती के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। भारती ने जमानत तो करा ली थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उनकी याचिका पर मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने उक्त रोक हटा ली थी, जिसके बाद पिछली पेशी पर सोमनाथ भारती को आरोप तय करने के लिए तलब किया गया था।

सोमनाथ भारती के अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने कहा कि अगली सुनवाई आरोप तय किए जाने के मुद्दे पर ऑनलाइन माध्यम से दलीलें सुनने के लिए निर्धारित की गई है।

भाषा सं जफर अमित

अमित