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पैसे के विवाद में अपहरण के बाद व्यक्ति, बेटे की हत्या के लिए तीन को आजीवन कारावास

शामली (उप्र), 17 अगस्त (भाषा) जिले की एक अदालत ने 2022 में पैसे के विवाद में एक व्यक्ति और उसके बेटे का अपहरण करने और गोली मारकर हत्या करने को लेकर पुलिस के एक बर्खास्त कांस्टेबल और उसके भाई सहित तीन लोगों को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार आर्य ने बर्खास्त कांस्टेबल विक्रांत, उसके भाई अर्जुन और उनके सहयोगी मोनू को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 302, 364, 201 और 342 के तहत दोषी ठहराया और प्रत्येक पर 61,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

अदालत ने विक्रांत के पिता वीरेंद्र को आईपीसी की धारा 364 के तहत पांच साल की जेल की सजा सुनाई और उस पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

जिला सरकारी वकील संजय चौहान ने बताया कि 6 अप्रैल, 2022 को शामली जिले के कांधला पुलिस थानाक्षेत्र के तहत मखलोमपुर गांव में पैसे को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपियों ने भूपेन्द्र और उनके बेटे अर्जुन का अपहरण कर लिया और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी।

भूपेन्द्र की मां सुरेश देवी ने विक्रांत, उसके भाई अर्जुन, उनके पिता वीरेंद्र और मोनू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। घटना के बाद से आरोपी जेल में हैं।

अदालत ने आदेश दिया कि दोषियों से वसूली गई जुर्माने की 90 फीसदी रकम मृतक की मां और पत्नी को दी जाए।

भाषा सं जफर अमित

अमित