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राष्ट्रपति मुर्मू ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को मंजूरी दी

नयी दिल्ली, 17 अगस्त (भाषा) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल का नाम बदलकर 'केरलम’ करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है।

संसद के दोनों सदनों ने पिछले हफ्ते केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को पारित किया था।

राज्यसभा में, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के लिए तत्काल कदम उठाया जाए।

उन्होंने कहा, ‘‘विधेयक में यह प्रावधान है कि केरल राज्य को 'केरलम' राज्य के नाम से जाना जाएगा और इसलिए केरल राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने का प्रस्ताव किया गया है।’’

केरल सरकार ने जून 2024 में राज्य विधानसभा द्वारा नाम परिवर्तन के संबंध में पारित संकल्प केंद्र के पास भेजा था।

इसके बाद, राष्ट्रपति मुर्मू ने विधेयक पर राय जानने के लिए इसे राज्य विधानसभा के पास भेजा जिसके बाद विधानसभा ने विधेयक का समर्थन करते हुए सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया।

विधेयक के उद्देश्यों के अनुसार, केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक में राज्य का नाम बदलने का प्रावधान है और इसमें संविधान में आवश्यक संशोधन और उससे जुड़े अन्य प्रावधान शामिल हैं।

संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार, केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने के लिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया जाएगा।

भाषा सुभाष नरेश

नरेश