नयी दिल्ली, 14 अगस्त (भाषा) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) ने स्पष्ट किया है कि होम्योपैथी चिकित्सक किसी अन्य चिकित्सा पद्धति का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कहा कि वे निर्धारित प्रशिक्षण के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य और अन्य सरकारी कार्यक्रमों के तहत काम कर सकते हैं।
आयोग ने यह स्पष्टीकरण राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी चिकित्सकों के लिए पेशेवर आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता संहिता) विनियम, 2022 के विनियम 36(वाई) के तहत दिया है।
इसमें कहा गया है कि ‘‘होम्योपैथी चिकित्सक होम्योपैथी के अलावा किसी अन्य चिकित्सा पद्धति का अभ्यास नहीं करेगा।’’
साथ ही, इस विनियम में सरकारी कार्यक्रमों के तहत काम करने वाले चिकित्सकों के लिए विशेष छूट का प्रावधान किया गया है।
इसमें कहा गया है कि यह प्रतिबंध किसी होम्योपैथी चिकित्सक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम या केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य कार्यक्रम के तहत काम करने से नहीं रोकता, बशर्ते चिकित्सक ने इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।
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प्रचेता संतोष
संतोष