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सीआईसी ने बीपीसीएल को पेट्रोल पंपों पर बुनियादी सुविधाओं से संबंधित रिपोर्ट सार्वजनिक करने को कहा

नयी दिल्ली, 24 जून (भाषा) केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कहा है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) आरटीआई अधिनियम के तहत ‘‘वाणिज्यिक गोपनीयता’’ और ‘‘व्यक्तिगत जानकारी’’ का हवाला देकर पेट्रोल पंपों पर शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के निरीक्षण और रखरखाव से संबंधित रिपोर्टों को रोक नहीं सकता।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीपीसीएल के पेट्रोल पंपों पर मूलभूत सुविधाओं और अनुपालन से संबंधित दो आरटीआई मामलों में से एक में सीआईसी ने यह टिप्पणी की। आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र की इस तेल विपणन कंपनी को आरटीआई आवेदकों को ‘‘अधिक पूर्ण जानकारी’’ प्रदान करने का भी निर्देश दिया।

आंध्र प्रदेश के मामले में, एक अपीलकर्ता ने आचमपेटा और क्रोसुरु मंडलों में बीपीसीएल पेट्रोल पंपों के निरीक्षण और रखरखाव से संबंधित रिपोर्टें मांगी थीं, जिसमें शौचालय, पेयजल और ‘एयर फिलिंग’ स्टेशनों जैसी सुविधाओं का विवरण, केंद्रों के खिलाफ प्राप्त शिकायतें और उन पर की गई कार्रवाई की जानकारी शामिल हो।

बीपीसीएल ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(डी) और 8(1)(जे) के तहत इन रिपोर्टों को यह दावा करते हुए देने से इनकार कर दिया था कि इनमें वाणिज्यिक गोपनीयता और व्यक्तिगत जानकारी शामिल है।

इस दावे को खारिज करते हुए, सूचना आयुक्त खुशवंत सिंह सेठी ने कहा कि अपीलकर्ता ने ‘‘शौचालय सुविधाओं और जल सुविधा से संबंधित निरीक्षण और रखरखाव रिपोर्ट’’ मांगी थी और “इनमें किसी प्रकार की वाणिज्यिक गोपनीयता या व्यापारिक जानकारी शामिल नहीं है।’’

आयोग ने कहा, ‘‘पेट्रोल पंपों पर शौचालय और पेयजल सुविधाएं लोगों की सुविधा के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं।’’

इसने कहा कि बीपीसीएल यह स्पष्ट नहीं कर सका कि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनी सुविधाओं से संबंधित रिपोर्टों के सार्वजनिक किए जाने से किस व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी प्रभावित होगी।

सीआईसी ने कंपनी को निर्देश दिया कि वह रिपोर्ट प्रदान करे, खुदरा केंद्र पर सुविधाओं के लिए अपने मानक और दिशानिर्देश सार्वजनिक करे, तथा निरीक्षण की तिथियों और उनकी आवृत्ति का विवरण भी उपलब्ध कराए।

इसने बीपीसीएल को यह भी आदेश दिया कि वह अपीलकर्ता को संयुक्त निरीक्षण की सुविधा प्रदान करे।

भाषा देवेंद्र माधव

माधव