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उच्चतम न्यायालय धनशोधन मामले में अभिनेत्री जैकलीन की याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा

नयी दिल्ली, 24 जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की उस याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने 200 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में अपने खिलाफ आरोप तय करने संबंधी दिल्ली की एक अदालत के आदेश को चुनौती दी है।

उच्चतम न्यायालय की वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ इस मामले की सुनवाई कर सकती है।

इससे पहले 11 जून को न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने अभिनेत्री की याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।

दिल्ली की एक अदालत ने गत 30 मई को धन शोधन मामले में अभिनेत्री, कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर और 15 अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था।

अदालत ने नगर पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज एक अन्य मामले में चंद्रशेखर और 20 अन्य के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के प्रावधानों समेत विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने का भी निर्देश दिया था।

अभिनेत्री ने आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच के दौरान जैकलीन को कई बार समन भेजा था और बाद में एजेंसी ने एक पूरक आरोपपत्र में पहली बार उन्हें आरोपी बनाया।

ईडी का आरोप है कि जैकलीन लगातार सुकेश चंद्रशेखर के संपर्क में थीं और उन्हें सुकेश की सहयोगी पिंकी ईरानी के माध्यम से कीमती उपहार मिले थे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, चंद्रशेखर जेल के भीतर से एक संगठित आपराधिक गिरोह संचालित कर रहा था और लोगों से ठगी करता था।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि फर्जी कॉल, एन्क्रिप्टेड ऐप और नकली पहचान का इस्तेमाल करके आरोपियों ने शिकायतकर्ता अदिति सिंह और उनके परिवार से बड़ी रकम ठगी की थी।

भाषा देवेंद्र सुभाष

सुभाष