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निवेश सलाहकार क्षेत्र के गैर-प्रमुख कर्मचारियों के लिए सेबी ने सरल प्रमाणन ढांचा लागू किया

नयी दिल्ली, 24 जून (भाषा) बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेश सलाहकार सेवाओं से जुड़े बिक्री तथा अन्य गैर-प्रमुख कार्यों का दायित्व संभालने वाले कर्मचारियों के लिए सरल प्रमाणन ढांचा लागू किया है। इस पहल का उद्देश्य कारोबार सुगमता को बढ़ावा देना और अनुपालन संबंधी बोझ कम करना है।

सेबी ने बुधवार को जारी परिपत्र में कहा कि बाजार सहभागियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। नई व्यवस्था के तहत ग्राहक संबंध प्रबंधन, बिक्री और अन्य गैर-प्रमुख सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के लिए अपेक्षाकृत सरल राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम) प्रमाणन मॉड्यूल निर्धारित किया गया है।

नियामक के अनुसार, यह व्यवस्था उन कर्मचारियों पर लागू होगी जिनका ग्राहकों से संपर्क तो होता है, लेकिन वे निवेश सलाह से संबंधित गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल नहीं होते।

सेबी ने कहा कि ऐसे कर्मचारियों को अब एनआईएसएम की ‘सीरीज-25-बी’ परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रमाणन प्राप्त करना होगा।

हालांकि, निवेश सलाह से सीधे जुड़े अन्य कर्मचारियों के लिए मौजूदा व्यवस्था यथावत रहेगी। उन्हें एनआईएसएम की ‘सीरीज-10-ए : निवेश सलाहकार (स्तर-1)’ तथा ‘सीरीज-10-बी : निवेश सलाहकार (स्तर-2)’ प्रमाणन परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी।

सेबी ने कहा कि एनआईएसएम की प्रमाणन परीक्षा संबंधित क्षेत्र के ज्ञान और पेशेवर दक्षता को सुनिश्चित करती है।

परिपत्र के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

भाषा योगेश अजय

अजय