Breaking News

कश्मीर के गुलमर्ग में LOC के पास रहस्यमयी ब्लास्ट, 1 शख्स की मौत, 4 घायल     |   दिल्ली-NCR से कश्मीर तक 6.2 तीव्रता से कांपी धरती, अफगानिस्तान बना भूकंप का केंद्र     |   दिल्ली-NCR और जम्मू-कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके     |   राम मंदिर ट्रस्ट में बड़े बदलाव की तैयारी, 11 जुलाई की बैठक में नए महासचिव पर फैसला संभव     |   राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय-अनिल मिश्रा का इस्तीफा, बैठक में तय होगी अगली भूमिका     |  

अदालत ने कार्टेल बदर्स को व्हिस्की के लिए ‘गॉडफादर’ शब्द का इस्तेमाल करने से रोका

नयी दिल्ली, 24 जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता संजय दत्त के निवेश वाली कंपनी कार्टेल ब्रदर्स को देवांस मॉडर्न ब्रेवरीज के मुकदमे के दौरान अपनी व्हिस्की के लिए ‘गॉडफादर’ शब्द का इस्तेमाल करने से रोक दिया है।

न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने कहा कि देवांस मॉडर्न ब्रेवरीज लिमिटेड पिछले 40 साल से ‘गॉडफादर’ नाम से बीयर बना रही है और रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी से पता चलता है कि यह नाम खास तौर पर उसी कंपनी से जुड़ा हुआ है।

न्यायाधीश ने कहा कि भले ही कार्टेल ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड ने इस शब्द को अपनाते समय कोई गलत इरादा न रखा हो, फिर भी वह दूसरी कंपनी की प्रसिद्धि का गलत फायदा उठा सकती है और ट्रेडमार्क की खास पहचान या प्रतिष्ठा पर असर डाल सकती है।

अदालत ने 22 जून के आदेश में कहा कि उपलब्ध तत्वों को ध्यान में रखते हुए मुकदमे के लंबित रहने तक कार्टेल ब्रदर्स पर अपनी व्हिस्की के लिए ‘गॉडफादर’ शब्द का इस्तेमाल करने पर रोक रहेगी।

इसने कार्टेल ब्रदर्स को निर्देश दिया कि वह अपनी व्हिस्की या अन्य शराब उत्पाद से जुड़े ‘गॉडफादर’ ट्रेडमार्क वाले सभी लिस्टिंग, विज्ञापन, पोस्ट और अन्य सामग्री को सभी वेबसाइट, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लिकेशन और सोशल मीडिया मंचों से हटा दे।

भाषा शफीक नेत्रपाल

नेत्रपाल