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गायक जुबिन गर्ग मौत मामला: आरोपी की जमानत याचिका पर न्यायालय ने असम सरकार से जवाब मांगा

नयी दिल्ली, 23 जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में आरोपी श्यामकानु महंता की जमानत याचिका पर मंगलवार को असम सरकार से जवाब मांगा।

महंता ने अपनी याचिका में गौहाटी उच्च न्यायालय के 29 मई के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद कहा, ‘‘नोटिस जारी किया जाए’’ । पीठ ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई के लिए निर्धारित की।

गायक जुबिन गर्ग की पिछले वर्ष 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वह नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के चौथे संस्करण में शामिल होने सिंगापुर गए थे।

इस घटना के बाद असम में 60 से अधिक प्राथमिकी दर्ज होने पर अपराध जांच विभाग के तहत विशेष जांच दल (एसआईटी) ने इस मामले की जांच का जिम्मा संभाला।

सिंगापुर पुलिस ने अलग से की गई जांच में निष्कर्ष निकाला था कि मामले में किसी प्रकार की साजिश के प्रमाण नहीं मिले हैं।

वहीं सिंगापुर की कोरोनर की अदालत ने भी कहा था कि भारतीय गायक-गीतकार ने शराब के नशे में होने के दौरान लाजरस द्वीप के पास समुद्र में तैरते समय लाइफ जैकेट पहनने से इनकार किया था और डूबने से उनकी मौत हो गई।

हालांकि असम के अधिकारियों का कहना है कि इससे भारत में चल रही जांच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उच्च न्यायालय ने महंता की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि यह मामला जमानत देने योग्य नहीं है।

महंता को इस मामले में पिछले वर्ष एक अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने उच्च न्यायालय में आरोपों को खारिज किया।

भाषा शोभना मनीषा

मनीषा