उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को राज्य में बिना पूर्व अनुमति के ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका इस्तेमाल करते पाए जाने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका यानी एनएसए) और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और ड्रोन जब्त कर लिया जाएगा।
मीडिया को संबोधित करते हुए अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट निखिल टीकाराम ने कहा, "लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने एक नीति बनाई है जिसके तहत राज्य में ड्रोन और मानवरहित वाहनों (यूएवी) के इस्तेमाल के लिए पूर्व अनुमति जरूरी है। हमने धारा 163 और 140 के तहत आदेश जारी कर ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई ड्रोन का इस्तेमाल करता पाया गया, तो हम उसके मालिक और इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ जांच बिठाएंगे। ड्रोन भी जब्त कर लिया जाएगा।"
अयोध्या के एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर ने कहा कि ड्रोन या उसके इस्तेमाल के बारे में अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।