Breaking News

धर्म बदलने के साथ आरक्षण खत्म, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला     |   ‘कानून सबके लिए बराबर, पीड़ितों के साथ खड़े होना क्या गलत: सचिन पायलट     |   'PDA की हवा निकली, इनके समय में विकास नहीं हुआ', मिर्जापुर में बोले CM योगी     |   पाकिस्तान में गिरी स्कूल की छत, मारे गए 17 छात्र, एक टीचर की भी मौत     |   दिल्ली पुलिस ने बस में मारपीट के मामले में NSUI की महिला कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की     |  

लखनऊ की अमीनाबाद दवा मंडी पर FSDA का बड़ा एक्शन, 14 फर्मों के लाइसेंस रद्द और 29 निलंबित

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नकली दवाओं और फर्जी बिलिंग के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने बड़ी कार्रवाई की है। अमीनाबाद की दवा मंडी में जांच के दायरे में आए प्रतिष्ठानों में से 14 के औषधि लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, जबकि 29 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। पांच अन्य फर्मों के मामलों में अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

विभाग की जांच में कुछ फर्मों पर फर्जी बिलिंग और बिना वास्तविक सप्लाई के दवाओं की खरीद-बिक्री दिखाने से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आई थीं। जिन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, उन्हें जांच में क्रॉस-बिलिंग और नकली दवाओं के कारोबार से जुड़ा पाया गया। वहीं, लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई जांच में मिली कमियों के आधार पर की गई है।

अगस्त की जांच से खुला था मामला

FSDA की जांच में अगस्त में सामने आया था कि अमीनाबाद से जुड़ी कुछ फर्में कागजों पर खरीद-बिक्री दिखाकर नकली और नकली ब्रांड वाली दवाओं को बाजार में पहुंचा रही थीं। मेसर्स हेल्थ प्लस, एम.के. फार्मा, राम फार्मा और सहारनपुर की पैशन्ट केयर सर्जिकल हाउस समेत अन्य फर्मों के खिलाफ 12 अगस्त को अमीनाबाद थाने में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत नौ एफआईआर दर्ज की गई थीं।

इससे पहले जुलाई में आलमबाग, बक्शी का तालाब और अमीनाबाद के एक अवैध गोदाम से भी नकली दवाएं जब्त की गई थीं। अमीनाबाद की आठ फर्मों और एक सॉफ्टवेयर विक्रेता के खिलाफ फर्जी बिलिंग और सॉफ्टवेयर में हेरफेर के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी। केसरबाग में भी बिना वास्तविक सप्लाई के क्रॉस-बिलिंग सिंडिकेट का खुलासा हुआ था। विभाग के मुताबिक, लखनऊ में अब तक करीब 41.58 लाख रुपये की अवैध दवाएं जब्त की जा चुकी हैं। इस मामले में 32 लोगों के खिलाफ नौ प्राथमिकी दर्ज हुई हैं और दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है।

इन 14 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द

जिन प्रतिष्ठानों के औषधि लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, उनमें हेल्थ प्लस, एम.के. फार्मा, राम फार्मा, श्री बांके बिहारी फार्मा, न्यू बाबा फार्मा, छोटा फार्मा, भारत फार्मा, विद्या फार्मा, श्री अशोक फार्मास्युटिक्स, एम.डी.एच. फार्मा, श्री राज राजेश्वर एंटरप्राइजेज और सुपरविजन ट्रेडर्स शामिल हैं।

इसके अलावा मिश्रा एसोसिएट्स के मुख्य प्रतिष्ठान और उसके गोदाम के लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं। जांच के अनुसार, मिश्रा एसोसिएट्स का एक गोदाम बिना लाइसेंस के संचालित हो रहा था।

29 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

FSDA ने 29 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए हैं। इनमें एस.एस. मेडिको, महालक्ष्मी ट्रेडर्स, ट्रेडमेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के दो ठिकाने, मेडट्रास मल्टीवर्स, फार्मा सेल्स, सुखमनी फार्मा, बापू मेडिकल हॉल, अनंत एंटरप्राइजेज, संस्कृति फार्मा, ओम साई राम मेडिकोज का गोदाम, रुद्राक्ष फार्मा और दुर्गा डिस्ट्रीब्यूटर्स के मुख्य प्रतिष्ठान व गोदाम शामिल हैं।

इसके अलावा भगवती एंटरप्राइजेज, जय श्री महाकाल फार्मास्युटिकल्स, मैक फार्मा, श्री तिरुपति बालाजी एजेंसी, आर.जी. फार्मा, अनंतासिया फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, सोनल फार्मा, गायत्री फार्मा एंड सर्जिकल्स, एस.के.जी. मेडिकल्स, मां अम्बे फार्मा, श्री अष्टविनायक फार्मास्युटिकल्स, ए.एस. मेडिकल स्टोर, एस.पी. फार्मा, दूर्वा इंटरनेशनल और आर.एन. फार्मा के लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं। लाइसेंस निलंबित रहने की अवधि में संबंधित प्रतिष्ठान दवाओं की खरीद-बिक्री नहीं कर सकेंगे।

पांच फर्मों पर अंतिम फैसला बाकी

विभाग ने विनोद फार्मास्युटिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, श्री कृष्णा फार्मास्युटिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, राज एंड ब्रदर्स फार्मा, गुरुजी फार्मास्युटिकल्स और सन लाइट फार्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इन पांच फर्मों के मामलों में अभी अंतिम निर्णय लंबित है।

नकली दवाओं के खिलाफ अभियान जारी

अमीनाबाद की दवा मंडी में एक साथ 44 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई से कारोबारियों में हलचल है। FSDA ने नकली दवाओं की बिक्री और फर्जी बिलिंग के नेटवर्क पर कार्रवाई जारी रखने के संकेत दिए हैं। विभाग का कहना है कि दवाओं की खरीद-बिक्री में अनियमितताओं पर निगरानी रखी जा रही है।