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शामली में धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में दो लोग गिरफ्तार, कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज

Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक व्यक्ति का गैर-कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पुलिस ने एक महिला और उसके पिता को गिरफ्तार किया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, आयुष मलिक (30) के धर्म परिवर्तन के मामले में चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि ये कार्रवाई आयुष के पिता की शिकायत के आधार पर की गई।

शामली के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने पत्रकारों को बताया कि पुलिस ने एक मौलवी समेत नौ लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 318 (धोखाधड़ी), 336 (जाली दस्तावेज का उपयोग), 338 (वसीयत और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जालसाजी), 308 (जबरन वसूली), 351 (आपराधिक धमकी) और ‘उत्तर प्रदेश गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021’ के तहत मामला दर्ज किया है।

उन्होंने बताया कि मामले में चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। मेडिकल व्यवसायी देवराज मलिक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, चांदनी कुरैशी ने प्रेम विवाह का झांसा देकर उनके बेटे आयुष मलिक का धर्म परिवर्तन कराया और निकाह के बाद उसकी संपत्ति हड़प ली।

पुलिस के अनुसार, महिला आयुष को दिल्ली ले गई और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उससे कथित तौर पर निकाह किया। पुलिस ने बताया कि स्वामी यशवीर महाराज समेत कुछ दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन के विरोध में आंदोलन की चेतावनी दी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

पुलिस मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।