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वक्फ के पास कहां और कितनी संपत्ति है?

संशोधन बिल लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पास हो गया है. नया बिल, 1995 के वक़्फ़ एक्ट को संशोधित करने के लिए लाया गया है.नए बिल के प्रावधान के अनुसार वही व्यक्ति दान कर सकता है, जिसने लगातार पांच साल तक इस्लाम का पालन किया हो और दान की जा रही संपत्ति का मालिकाना हक रखता हो. नए विधेयक में सर्वे का अधिकार वक्फ कमिश्नर की जगह कलेक्टर को दिया गया है. सरकार के कब्जे में वक्फ संपत्ति के विवाद में कलेक्टर का फैसला प्रभावी माना जाएगा. इस बिल के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को अंतिम नहीं माना जाएगा.

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— Network10 (@Network10Update) April 4, 2025

 

इन सभी प्रावधानों पर मुस्लिम संगठनों और विपक्ष के ऐतराज के बावजूद ये संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो गया है. हालांकि कई मुस्लिम संगठन इस नए संशोधित कानून को चुनौती देने की रणनीति बना रहे हैं. वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट में वकील फुजैल अहमद अय्यूबी का कहना है, "वक्फ की जमीन सरकार की नहीं है. बल्कि ये दान की हुई जमीन है. जो लोगों ने अपनी खुद की जायदाद से की थी. " इस विधेयक पर लोकसभा में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा था, "मुझे लगता है कि या तो निर्दोष भाव से या राजनीतिक कारणों से ढेर सारी भ्रांतियाँ सदस्यों के मन में भी हैं और इन्हें फैलाने का प्रयास भी हो रहा है."

"कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि इस एक्ट से मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों और उनकी संपत्तियों में दखल दिया जाएगा. ये पूरी तरह से गलत है और महज अल्पसंख्यकों को डराने की एक साज़िश है, ताकि उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा सके." रकारी आंकड़ों के मुताबिक, वक्फ के पास तकरीबन 9.4 लाख एकड़ जमीन है. अगर इसकी तुलना रक्षा मंत्रालय और रेलवे से की जाए, तो वक्फ जमीन के मामले में भारत में तीसरे नंबर पर है. रक्षा मंत्रालय के पास 17.95 लाख एकड़ भूमि है, तो रेलवे के पास तकरीबन 12 लाख एकड़ जमीन है.

यूपीए सरकार ने 2009 में वामसी पोर्टल बनाया था. ये पोर्टल वक्फ की संपत्ति के डेटाबेस के तौर पर काम कर रहा है. सरकार के मुताबिक़ वक्फ के पास 9.4 लाख एकड़ ज़मीन है. इतनी जमीन का क्षेत्रफल कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ज्यादा है. गोवा का कुल क्षेत्रफल 9.14 लाख एकड़ (3702 वर्ग किमी) है. राजधानी दिल्ली का कुल रकबा 3.66 लाख एकड़ (1484 वर्ग किमी) है. वहीं केंद्र शासित दादरा नगर हवेली 1.21 लाख एकड़ में है, जबकि चंडीगढ़ का रकबा तकरीबन 28,000 एकड़ है. वक्फ की संपत्ति किसी की व्यक्तिगत मिल्कियत नहीं है.

वामसी पोर्टल के मुताबिक वक्फ की 8,72,324 अचल संपत्तियों की पहचान की गई थी और 16,713 चल संपत्ति थी. इनमें 97 फ़ीसदी संपत्तियां सिर्फ़ 15 राज्यों में है. वामसी पोर्टल के मुताबिक़ 58,890 पर अतिक्रमण है, जबकि 4,36,179 के बारे में कोई जानकारी साइट पर उपलब्ध नहीं है. वहीं 13,000 संपत्तियों पर मुकदमा चल रहा है. इस पोर्टल के मुताबिक़ वक्फ वाली कुल संपत्तियों में सिर्फ़ 39 फीसदी संपत्तियां बिना विवाद वाली हैं.

दिल्ली में तकरीबन 123 वक़्फ़ जायदाद को केंद्र सरकार ने अपने अधीन ले लिया था, जो यूपीए सरकार ने वक़्फ़ को वापस किया था. इसको लेकर विवाद जारी है. वक्फ की जमीन के मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, "1913 से 2013 तक वक्फ बोर्ड की कुल भूमि 18 लाख एकड़ थी, जिनमें 2013 से 2025 के बीच 21 लाख एकड़ भूमि और बढ़ गई." "इस 39 लाख एकड़ भूमि में 21 लाख एकड़ भूमि 2013 के बाद की है. लीज़ पर दी गई संपत्तियां 20 हजार थीं, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से 2025 में ये संपत्तियां शून्य हो गईं. ये संपत्तियाँ बेच दी गईं."