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दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों को मिली मंजूरी, 4 से 6 नवंबर तक होगी बिक्री; 7-8 नवंबर को जला सकेंगे

दिवाली से पहले दिल्ली-NCR के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सीमित अवधि के लिए प्रमाणित ग्रीन पटाखों के निर्माण, बिक्री और उन्हें जलाने की अनुमति दे दी है। दिल्ली पुलिस की डीसीपी नॉर्थ निहारिका भट्ट ने बताया कि राजधानी में केवल क्यूआर कोड वाले प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही बेचे और जलाए जा सकेंगे।

4 से 6 नवंबर तक होगी पटाखों की बिक्री

डीसीपी निहारिका भट्ट के अनुसार, ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल 4, 5 और 6 नवंबर को की जा सकेगी। पटाखों के डिब्बों पर क्यूआर कोड होना जरूरी है, जिससे खरीदार उनकी प्रमाणिकता और बैच नंबर की जांच कर सकेंगे। बिना प्रमाणित पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी।

7 और 8 नवंबर को तय समय पर जला सकेंगे पटाखे

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, ग्रीन पटाखे केवल 7 और 8 नवंबर को जलाए जा सकेंगे। इसके लिए सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। 9 नवंबर से दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएगा।

बीजेपी और दिल्ली सरकार ने फैसले का किया स्वागत

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली के पूर्व विधायक आरपी सिंह ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दिवाली के दौरान प्रदूषण का स्तर पहले की तुलना में कम रहा है। ग्रीन पटाखों की अनुमति मिलने से लोगों को त्योहार मनाने का अवसर मिलेगा।

वहीं, दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने भी फैसले का स्वागत किया। उन्होंने दिल्लीवासियों से सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए जिम्मेदारी के साथ दिवाली मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के साथ त्योहार और अन्य गतिविधियां भी सामान्य रूप से जारी रहनी चाहिए।