Breaking News

MP में वही रहेगा जो एक शादी करेगा: सीएम मोहन यादव     |   चीन में भूस्खलन से कई घर दबे, 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया गया     |   ‘पंजाब में कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार’, जालंधर की रैली में PM नरेंद्र मोदी ने कहा     |   अमेरिका जब तक हमले नहीं रोकेगा, तब तक ईरान-होर्मुज में शांति नहीं लौटेगी: IRGC     |   ‘गाजियाबाद विकास का सुशासन मॉडल, हर वर्ग तक डेवलपमेंट’, बोले CM योगी     |  

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लेह में गिरफ्तार, जोधपुर जेल भेजा गया

Jaipur: लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर केंद्र शासित प्रदेश में हुए हिंसक प्रदर्शन के दो दिन बाद शुक्रवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हिंसक प्रदर्शन में चार लोगों की मौत हो गई थी और 90 अन्य घायल हो गए थे।

अधिकारियों ने बताया कि लद्दाख पुलिस प्रमुख एस. डी. सिंह जामवाल के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने वांगचुक को दोपहर ढाई बजे हिरासत में लिया। इसके बाद उन्हें अब राजस्थान के जोधपुर कारागार में स्थानांतरित कर दिया गया है। हालांकि, वांगचुक पर लगाये गए आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन लद्दाख प्रशासन के सूत्रों ने संकेत दिया है कि जलवायु कार्यकर्ता के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाया गया है।

प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लेह क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी हैं। ‘लेह एपेक्स बॉडी’ (एलएबी) और ‘कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस’ (केडीए) की ओर से मुखर रूप से बोलने वाले वांगचुक, (लद्दाख को) राज्य का दर्जा तथा लेह और कारगिल के निवासियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों के वास्ते पांच साल से चल रहे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं।

लेह और कारगिल, 2019 में पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित कर बनाये गए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा हैं। केंद्र ने हालिया हिंसा के लिए वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है, हालांकि जलवायु कार्यकर्ता ने सभी आरोपों से इनकार किया है।

वांगचुक ने गुरुवार को कहा था, ‘‘ये कहना कि यह (हिंसा) मेरे द्वारा भड़कायी गयी थी, समस्या की जड़ तक पहुंचने के बजाय, कोई बलि का बकरा ढूंढने जैसा है, और इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा।’’

जलवायु कार्यकर्ता की गिरफ्तारी उनके द्वारा स्थापित संगठन ‘स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख’ का विदेशी चंदा नियमन अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस गृह मंत्रालय द्वारा रद्द करने के एक दिन बाद हुई। मंत्रालय ने कथित वित्तीय विसंगतियों और ‘‘राष्ट्रीय हित’’ के खिलाफ माने जाने वाले धन अंतरण का हवाला देते हुए वांगचुक के संगठन का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया था।