Breaking News

सलीम डोला को लेकर दिल्ली से मुंबई लेकर जाएगी NCB की टीम     |   बंगाल चुनाव: भवानीपुर में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की TMC वर्कर्स से झड़प     |   '5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में BJP की जीत तय', गंगा एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन कर बोले PM मोदी     |   पीएम नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेस-वे का किया उद्घाटन     |   बंगाल चुनाव: उत्तर 24 परगना में वोटर्स ने CM ममता पर लगाया धमकाने का आरोप     |  

Arjun Kapoor पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, इस मामले में जल्द आएगा बड़ा फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह जल्द ही अंतरिम आदेश पारित करेगा। याचिका में ऑनलाइन उनकी पहचान (पर्सनैलिटी राइट्स) के कथित दुरुपयोग से सुरक्षा की मांग की गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने की। अर्जुन कपूर की ओर से पेश वकील प्रवीण आनंद ने अदालत को बताया कि कई लोग बिना अनुमति के अभिनेता की पहचान का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग फर्जी बुकिंग कर रहे हैं, जबकि कुछ मर्चेंडाइजिंग में लगे हैं।

याचिका में यूट्यूब, फेसबुक, गूगल एलएलसी और मेटा प्लेटफॉर्म्स जैसे सोशल मीडिया और टेक कंपनियों को भी पक्षकार बनाया गया है। वकील ने दलील दी कि अभिनेता से जुड़े कई आपत्तिजनक कंटेंट, जैसे अश्लील सामग्री, फर्जी खबरें और पोर्नोग्राफिक चित्रण ऑनलाइन प्रसारित किए जा रहे हैं। इनमें से कई कंटेंट एआई और मॉर्फ्ड इमेज के जरिए बनाए गए हैं, जिनमें अभिनेता को जानवरों के साथ जोड़कर या गोलगप्पे बेचते हुए दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि यह न तो व्यंग्य है और न ही हास्य, बल्कि स्वीकार्य सीमा से बाहर है।

गूगल की ओर से वकील ने ऋतिक रोशन मामले का हवाला देते हुए कहा कि आपत्तिजनक कंटेंट को प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट किया जा सकता है, जिसके बाद उसकी समीक्षा की जाती है। इस पर अदालत ने कहा कि सिर्फ किसी सार्वजनिक व्यक्ति से जुड़ा होने के कारण हर कंटेंट हटाया नहीं जा सकता। हालांकि, मानहानिकारक या अपमानजनक सामग्री पर कार्रवाई की जा सकती है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि आम व्यक्ति पर्सनैलिटी राइट्स के लिए कोर्ट नहीं आता, जबकि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को अधिक जांच का सामना करना पड़ता है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में जल्द ही विस्तृत अंतरिम आदेश जारी करेगा।