विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी की मानहानि करने के आरोप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत मिल गई है. ये जमानत बेंगलुरु के 42वें एसीएमएम कोर्ट की तरफ से आया.
कांग्रेस के पूर्व सांसद डीके सुरेश को 75 लाख रुपये की संपत्ति डीड के तौर पर जमा करनी होगी. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई तक के लिए टाल दिया है. जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने मुचलके पर हस्ताक्षर किया है.