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केरल के नर्सिंग कॉलेज में रैगिंग, आरोपितों पर बीएनएस की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज

कोट्टायम पुलिस सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त राघवन समिति की रिपोर्ट और यूजीसी के एंटी-रैगिंग दिशा-निर्देशों के आलोक में जिले के सरकारी नर्सिंग कॉलेज में एक जूनियर छात्र की क्रूर रैगिंग की जांच कर रही है। गिरफ्तार छात्रों की पहचान सैमुअल जॉनसन (20), राहुल राज (22), जीव (18), रिजिल जीत (20) और विवेक (21) के तौर पर हुई है। 

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार छात्रों में से एक नर्सिंग छात्र संगठन का पदाधिकारी है। सरकारी मेडिकल कॉलेज के तहत संचालित नर्सिंग संस्थान में करीब तीन महीने से रैगिंग चल रही थी, इसकी शिकायत के बाद रैगिंग निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया।

आरोपितों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 118(1) (जानबूझकर खतरनाक हथियारों का उपयोग करके चोट पहुंचाना), 308(2) (जबरन वसूली के लिए दंड) और 351(1) (आपराधिक धमकी) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

कोट्टायम एसपी शाहुल हमीद ने कहा, "हमने केरल एंटी-रैगिंग एक्ट की धारा तीन और चार के तहत मामला दर्ज किया है, जो साधारण चोट और जबरन वसूली के खिलाफ कानून है, क्योंकि सीनियर्स ने जूनियर्स से पैसे मांगे थे। अगर हमारी जांच के दौरान हमें गलत काम के और सबूत मिलते हैं, तो हम संबंधित कानूनों के तहत आरोप दायर करेंगे।"

क्रूर रैगिंग के शिकार को एक खाट से बांध दिया गया और उसके शरीर पर बार-बार कंपास से वार किया गया। उसे अर्धनग्न कर दिया गया और उसके साथ भयानक कृत्य किए गए, जिसमें खाट से बांधने के बाद उसके निजी अंगों पर डंबल रखना और उसके मुंह में फेशियल क्रीम डालना शामिल था।

हमीद ने कहा कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या और छात्रों को रैगिंग का शिकार बनाया गया। हमीद ने कहा कि जांच में ये भी पता लगाया जाएगा कि कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई चूक हुई या नहीं।

इस मामले के सिलसिले में बुधवार को गिरफ्तार किए गए पांच छात्र जिला अदालत द्वारा रिमांड पर लिए जाने के बाद फिलहाल जिला जेल में हैं। इस कृत्य का वीडियो तीसरे वर्ष के छात्रों ने रिकॉर्ड किया था।