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पुलिस ने कुलगाम में NDPS अधिनियम के तहत ड्रग तस्कर की संपत्ति कुर्क की

मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, कुलगाम पुलिस ने आज नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की धारा 68-एफ के प्रावधानों के तहत विदोव मिशिपोरा कैमोह निवासी शहजाद अहमद डार, पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद रजब डार की संपत्ति कुर्क की।

उक्त आरोपी कैमोह पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 62/2021 में शामिल है, जिसमें 520 किलोग्राम अफीम का भूसा बरामद किया गया था। आरोपी को पहले ही एनडीपीएस अधिनियम में अवैध तस्करी निवारण अधिनियम के तहत हिरासत में लिया जा चुका है। पुलिस ने लगभग ₹36 लाख मूल्य की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति कुर्क की है, जिसकी पहचान मादक पदार्थों के व्यापार से अर्जित अवैध संपत्ति के रूप में की गई है।

इस अवसर पर बोलते हुए, एसएसपी कुलगाम अनायत अली चौधरी (आईपीएस) ने नशीली दवाओं के खतरे के प्रति पुलिस की शून्य-सहिष्णुता नीति की पुष्टि की और कुलगाम को नशा मुक्त जिला बनाने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता दोहराई। पुलिस ने आम जनता से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने और नशीली दवाओं के तस्करों या उनसे संबंधित गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करने की अपील की है। साथ ही, उन्होंने आश्वासन दिया है कि सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।