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Meghalaya honeymoon murder case: अदालत ने सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका खारिज की

मेघालय की एक अदालत ने हनीमून के दौरान अपने पति राजा की हत्या करने वाली आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका खारिज कर दी। राजा रघुवंशी के परिवार द्वारा नियुक्त वकील सुजीत डे ने कहा, "सोनम ने न्यायिक हिरासत से रिहाई के लिए जमानत याचिका दायर की। हमें राजा रघुवंशी के परिवार द्वारा नियुक्त किया गया था और हमने एक अर्जी दायर की थी... मामले की सुनवाई हुई और हमने तर्क दिया कि सोनम को जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए। फिर सोमवार को भी मामले की सुनवाई हुई। आज वेबसाइट के अनुसार, हमें पता चला कि जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।"

सोनम के वकील ने इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में दायर आरोपपत्र में "खामियों" का दावा किया था। राजा रघुवंशी की अपने हनीमून पर सोहरा के वेइसाडोंग के पास एक सुनसान पार्किंग में तीन हत्यारों ने हत्या कर दी थी। उनकी पत्नी और उनके प्रेमी राज कुशवाहा ने कथित तौर पर हत्या की योजना बनाई थी।राजा और सोनम मई में मेघालय से लापता हो गए थे, जिसके बाद देश भर में तलाशी अभियान चलाया गया था।  आखिरकार, राजा का शव मिला और सोनम ने उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि मेघालय के जांचकर्ताओं ने बाकी आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने पहले सोनम, राज और तीन हत्यारों - विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी के खिलाफ 790 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था।