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हिमाचल हाईकोर्ट का आदेश, फ्यूल बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम और कारपूलिंग लागू

हिमाचल प्रदेश राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था हाई कोर्ट ने कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए ईंधन की खपत कम करने व पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश ने तत्काल प्रभाव से मितव्ययिता उपायों को अपनाने का निर्देश दिया है। इन उपायों में हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि वे आपस में कार-पूलिंग व्यवस्था को बढ़ावा देंगे, ताकि ईंधन की खपत को कम किया जा सके और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो।

हाई कोर्ट की रजिस्ट्री से जुड़े कर्मचारियों के लिए भी नई व्यवस्था लागू की गई है। आदेश के अनुसार, प्रत्येक शाखा और सेक्शन में 50 प्रतिशत कर्मचारी सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे। हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि बाकी स्टाफ कार्यालय में मौजूद रहेगा, ताकि कामकाज बिना किसी रुकावट के चलता रहे।

साथ ही कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे वर्क फ्रॉम होम के दौरान फोन पर उपलब्ध रहें और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत कार्यालय आने के लिए तैयार रहें। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भी गत दिनों लोकभवन को फ्यूल कंजर्वेशन जोन तय किया था। साथ ही राज्यपाल ने अपने काफिले को भी आधा करते हुए हेलीकॉप्टर का उपयोग न करने का फैसला लिया था।