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केटीआर के खिलाफ अपमानजनक बयान देने से बचें, हैदराबाद की अदालत ने मंत्री सुरेखा को दिया निर्देश

Hyderabad: तेलंगाना की राज्य मंत्री कोंडा सुरेखा को हैदराबाद की एक अदालत ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव के खिलाफ कोई भी मानहानिकारक बयान नहीं देने का निर्देश दिया है।

अदालत ने कहा कि राज्य मंत्री सुरेखा के बयान समाज पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं। कोर्ट ने उनकी टिप्पणियों को मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइटों और सभी सोशल मीडिया चैनलों से हटाने का आदेश दिया। इसके अलावा, यूट्यूब, फेसबुक और गूगल को भी इन टिप्पणियों वाले वीडियोज को डिलीट करने के निर्देश दिए हैं।

बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामाराव ने मंगलवार को कहा था कि उन्होंने तेलंगाना के खिलाफ कथित तौर पर उनके खिलाफ "दुर्भावनापूर्ण और घटिया" टिप्पणी करने के लिए 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

बता दें कि मंत्री सुरेखा ने तेलुगु अभिनेता नागा चैतन्य और अभिनेत्री सामंथा रूथ प्रभु के तलाक को के. टी. रामा राव से जोड़कर विवाद खड़ा कर दिया। मंत्री के बयान पर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष राव ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है।