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CBI करेगी आरजी कर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच, कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिए आदेश

Kolkata: आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच अब सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर गठित एसआईटी से केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच शिफ्ट करने का आदेश दिया।

इसे लेकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराने की मांग की गई थी।

मामले की जांच सीबीआई को सौंपते हुए जस्टिस राजर्षि भारद्वाज ने सीबीआई को तीन सप्ताह के भीतर जांच पर स्टेटस रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होनी है, जब अदालत रिपोर्ट की समीक्षा करेगी।

इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए 20 अगस्त को एसआईटी का गठन किया था।