हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। इसी के साथ हरियाणा विधानसभा ने एक अहम आदेश भी जारी कर दिया है। सोशल मीडिया और वेब चैनलों पर विधानसभा कार्यवाही के सीधा प्रसारण (लाइव स्ट्रीमिंग) पर प्रतिबंध लग गया है। इस फैसले के तहत समाचार चैनलों और स्वतंत्र मीडिया संगठनों को अब विधानसभा सत्रों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव दिखाने की अनुमति नहीं है। सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि विधानसभा की कार्यवाही को केवल अधिकृत माध्यमों जैसे कि सरकारी टेलीविजन चैनल या वेबसाइट के माध्यम से ही दिखाया जाना चाहिए, ताकि इसकी गरिमा और नियंत्रण बना रहे।
हरियाणा में विधानसभा कार्यवाही के सोशल मीडिया लाइव प्रसारण पर लगा बैन
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