Breaking News

जल्द ही तेलंगाना में भी SIR करा सकता है चुनाव आयोग     |   राष्ट्रपति ने 'वीबी-जी राम जी विधेयक, 2025' को मंज़ूरी दी     |   आगरा में बेसमेंट निर्माण के दौरान हादसा, 7 लोग मलबे में दबे     |   दक्षिण अफ्रीका: पब में गोलीबारी, 9 लोगों की मौत     |   पश्चिम बंगाल: TMC से निलंबित हुमायूं कबीर का ऐलान, नई पार्टी बनाकर 294 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव     |  

महाराष्ट्र में ‘हिट एंड रन’ का एक और मामला, तेज रफ्तार कार ने महिला को कुचला

महाराष्ट्र में ‘हिट एंड रन’ का एक नया मामला सामने आया है जिसमें नासिक शहर में एक तेज रफ्तार कार ने 31 साल की महिला को कुचल दिया। पुलिस ने बुधवार को बताया कि ये घटना मंगलवार शाम को हुई और 51 साल का कार चालक घटनास्थल से फरार हो गया था लेकिन उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के समय वो नशे में था। गंगापुर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपित की पहचान ध्रुव नगर निवासी देवचंद रामभाऊ तिडमे के रूप में की गई है। वो यहां सतपुर एमआईडीसी इलाके में एक कंपनी में काम करता है। 

उन्होंने बताया कि मृतका की पहचान हनुमान नगर निवासी अर्चना किशोर शिंदे के रूप में की गई है। वह शाम करीब छह बजे काम से पैदल घर लौट रही थी तभी गंगापुर रोड के समीप बरदान फाटा-शिवाजी नगर रोड पर तेज रफ्तार से आ रही कार ने पीछे से उसे टक्कर मारी। उन्होंने बताया कि महिला को सिर में गंभीर चोट आयी। उसे एक नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 

पुलिस ने बताया कि दुर्घटना से पहले विपरीत दिशा से आ रहे दो युवकों ने कार को तेज गति से महिला की ओर बढ़ते देखा था और उन्होंने चालक को सतर्क करने की कोशिश की थी। लेकिन कार चालक ने रफ्तार कम नहीं की और कार ने शिंदे को टक्कर मारी। इसके बाद कार चालक घटनास्थल से फरार हो गया। यह घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 

घटनास्थल पर मौजूद एक नागरिक ने कार का नंबर लिख लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बाद में पुलिस चालक के घर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। दुर्घटना के वक्त वह अपने घर जा रहा था। पुलिस ने बताया कि उसकी मेडिकल जांच में पता चला कि वो दुर्घटना के वक्त शराब के नशे में था जिससे उसने वाहन पर कंट्रोल खो दिया और शिंदे को टक्कर मारी। घटना के बाद उसने महिला की मदद नहीं की और इसके बजाय घर चला गया। 

अधिकारी ने बताया कि गंगापुर पुलिस ने आरोपित पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 281 (लापरवाही से गाड़ी चलाना) और मोटर वाहन कानून के प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।