आम आदमी पार्टी के नेता और ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान ने ईडी के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. ईडी ने उनको दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने विधायक को धन शोधन के एक मामले में 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था.
जस्टिस राकेश स्याल ने अमानतुल्लाह को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था. ईडी ने अदालत को बताया कि आरोपी को हिरासत में रखकर पूछताछ करने की अब और जरूरत नहीं है. उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजने भेज दिया जाए. ये आदेश तब जारी किया गया था जब विधायक को सात दिन की ईडी हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया था.