केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव करने जा रही है. सरकार वक्फ से जुड़े दो बिल संसद में लाएगी. एक बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त किया जाएगा. दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन होंगे. संशोधन बिल 2024 के जरिए सरकार 44 संशोधन करने जा रही है. सरकार ने कहा कि बिल लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन है
44 संशोधन और छीनेगा संपत्ति का अधिकार
You may also like
शिक्षा प्रणाली एक होगी तभी खत्म होगा जातिवाद: संत बाबा हरजीत सिंह.
वाहन और दूरसंचार शेयरों में लिवाली से बाजार में तेजी, सेंसेक्स 609 अंक उछला.
सनातन धर्म मीट नहीं रहा, बल्कि सिकुड़ रहा है: स्वामी दयाराम योगानंदाचार्य.
चंडीगढ़ में 30 अप्रैल से 10वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, जेपी नड्डा करेंगे उद्घाटन.