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15 अक्टूबर से मिठाई पर ‘यूज बाय डेट’ लिखना अनिवार्य, खुली मिठाइयां भी दायरे में

उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर 2026 से मिठाइयों पर ‘यूज बाय डेट’ यानी इस्तेमाल की अंतिम तारीख प्रदर्शित करना अनिवार्य हो जाएगा। इस नियम को लागू होने में अब सिर्फ दो दिन बाकी हैं। खास बात यह है कि यह व्यवस्था केवल पैक्ड मिठाइयों पर ही नहीं, बल्कि बिक्री के लिए रखी गई खुली मिठाइयों पर भी लागू होगी। मिठाई विक्रेताओं को बिक्री स्थल पर स्पष्ट रूप से बताना होगा कि मिठाई का इस्तेमाल किस तारीख तक किया जा सकता है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने इस संबंध में 27 सितंबर को आदेश जारी किया था। इस व्यवस्था का उद्देश्य त्योहारों के मौसम में ग्राहकों को मिठाइयों की ताजगी, गुणवत्ता और उपयोग अवधि के बारे में जरूरी जानकारी उपलब्ध कराना है। इससे ग्राहक मिठाई खरीदते समय उसकी उपयोग की अंतिम तारीख देखकर फैसला ले सकेंगे।

15 अक्टूबर से मिठाई की दुकानों पर बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित खुली मिठाइयों पर भी ‘यूज बाय डेट’ की जानकारी देना जरूरी होगा। इससे ग्राहकों को खरीदारी के समय ही पता चल सकेगा कि संबंधित मिठाई का सेवन किस तारीख तक करना उचित है।

खाद्य सुरक्षा विभाग की निरीक्षण और प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान सामने आया था कि कई जगहों पर ग्राहकों को मिठाइयों की निर्माण तिथि और उपयोग अवधि की पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती थी। नई व्यवस्था के जरिए इस कमी को दूर करने और खाद्य कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

मिठाई की शेल्फ लाइफ कारोबारी खुद करेंगे तय

खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी मिठाइयों के लिए एक समान उपयोग अवधि निर्धारित नहीं की है। मिठाई में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, उसे बनाने की प्रक्रिया और भंडारण की व्यवस्था के आधार पर कारोबारी उसकी शेल्फ लाइफ तय करेंगे। अलग-अलग मिठाइयों की उपयोग अवधि एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है।

कारोबारियों को अपने उत्पाद के लिए तय की गई उपयोग अवधि बिक्री स्थल पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। इससे ग्राहक अलग-अलग मिठाइयों की उपयोग अवधि की जानकारी आसानी से हासिल कर सकेंगे।

तय तारीख तक गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी

नई व्यवस्था के तहत मिठाई की ‘यूज बाय डेट’ बताने के साथ कारोबारी की जवाबदेही भी तय होगी। अगर कोई कारोबारी किसी मिठाई की उपयोग अवधि पांच दिन घोषित करता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उस अवधि के दौरान मिठाई निर्धारित गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप रहे।

ग्राहकों को मिलेगी ज्यादा जानकारी

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की इस पहल से ग्राहकों को मिठाई की उपयोग अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलेगी। खासकर त्योहारों के दौरान मिठाइयों की खरीदारी बढ़ने पर यह व्यवस्था उपयोगी साबित हो सकती है।

15 अक्टूबर से नियम लागू होने के बाद मिठाई विक्रेताओं को खुली और बिक्री के लिए रखी मिठाइयों पर ‘यूज बाय डेट’ प्रदर्शित करनी होगी। इससे ग्राहकों को खरीदारी के समय अधिक जानकारी मिलेगी और कारोबारियों को उत्पाद की घोषित उपयोग अवधि के दौरान उसकी गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी निभानी होगी।