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राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले में कल आएगा दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव से जुड़े चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा। यह जानकारी कोर्ट की कॉज लिस्ट में दी गई है। इस मामले में जस्टिस स्वराणा कांता शर्मा ने 2 अप्रैल को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कई कोशिशें की थीं, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राजपाल यादव के बयानों में बदलाव पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि पहले दिए गए आश्वासन और अब की दलीलों में अंतर है। शिकायतकर्ता कंपनी की ओर से पेश वकील अवनीत सिंह सिक्का ने कहा कि राजपाल यादव अपनी सजा स्वीकार कर चुके हैं और अब भुगतान से बच नहीं सकते। उन्होंने यह भी बताया कि अभिनेता की ओर से दायर याचिका 1,894 दिन की देरी से दाखिल की गई थी और देरी का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया।

वकील ने कहा कि सजा पूरी हो जाने से बाउंस हुए चेक की रकम चुकाने की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने समझौते के लिए सुझाव दिया था कि शिकायतकर्ता 6 करोड़ रुपये लेकर मामला खत्म करने को तैयार है। बाद में कोर्ट ने 3 करोड़ रुपये तय समय में देने का भी सुझाव दिया, लेकिन राजपाल यादव ने इसे स्वीकार नहीं किया। राजपाल यादव ने वर्चुअल सुनवाई में कहा था कि उन्हें पहले ही भारी आर्थिक नुकसान हो चुका है। उन्होंने अपनी संपत्ति बेच दी है और काफी भुगतान भी कर चुके हैं।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा था, "अगर जज आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो उसे कमजोर मत समझिए।" अदालत ने कहा कि इस मामले में न्यायालय का काफी समय खर्च हो चुका है। यह मामला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट पहले ही राजपाल यादव को दोषी ठहरा चुका है। हाईकोर्ट ने इससे पहले आंशिक भुगतान को देखते हुए उन्हें अंतरिम जमानत भी दी थी। अब इस मामले में शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट अपना अंतिम फैसला सुनाएगा।