Breaking News

जल्द ही तेलंगाना में भी SIR करा सकता है चुनाव आयोग     |   राष्ट्रपति ने 'वीबी-जी राम जी विधेयक, 2025' को मंज़ूरी दी     |   आगरा में बेसमेंट निर्माण के दौरान हादसा, 7 लोग मलबे में दबे     |   दक्षिण अफ्रीका: पब में गोलीबारी, 9 लोगों की मौत     |   पश्चिम बंगाल: TMC से निलंबित हुमायूं कबीर का ऐलान, नई पार्टी बनाकर 294 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव     |  

Delhi: जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में लालू परिवार को राहत, कोर्ट ने सभी को दी जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में जमानत दे दी। स्पेशल जज विशाल गोगने ने लालू परिवार को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर राहत दी।

वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि एक लाख रुपये के जमानती बॉन्ड और दूसरी शर्तों पर जमानत दी गई है। कोर्ट के समन पर लालू परिवार अदालत में पेश हुआ। ईडी ने सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर केस दर्ज किया है। 

ईडी ने कहा कि ये मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी की भर्ती से जुड़ा है। ये भर्तियां 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान की गई थी। इन नियुक्तियों के बदले में आरजेडी ने उनके परिवार या सहयोगियों के नाम पर जमीन गिफ्ट में या ट्रांसफर करके हासिल की थी।