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EC से AAP उम्मीदवार अवध ओझा को राहत, ग्रेटर नोएडा से दिल्ली में वोट ट्रांसफर करने का दिया आदेश

आम आदमी पार्टी (एएपी) के पटपड़गंज विधानसभा सीट से उम्मीदवार अवध ओझा के चुनाव लड़ने पर कायम सस्पेंस अब खत्म हो गया है। चुनाव आयोग ने सोमवार को उनके वोट ट्रांसफर करने का आदेश जारी कर दिया। इसका मतलब ये है कि अवध ओझा का वोट जो पहले ग्रेटर नोएडा में था, वो अब दिल्ली में होगा। इससे उनके आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया। ओझा की उम्मीदवारी उनके वोट के दिल्ली में ट्रांसफर होने पर निर्भर थी, ताकि वो नामांकन पत्र दाखिल कर सकें।

राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एएपी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर अवध ओझा के वोट ट्रांसफर का मुद्दा उठाया, जिसके बाद ईसी ने ये आदेश दिया। 

इस पर केजरीवाल ने कहा, "एक अच्छी खबर ये है कि चुनाव आयोग ने अवध ओझा के वोटर को शिफ्ट करने के आदेश दे दिए हैं। वोट दिल्ली में बनाया जाएगा और वो नामांकन दाखिल कर सकेंगे। हमने बताया चुनाव आयोग ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में नए वोट बनाने के लिए बीजेपी सांसदों से 30-40 आवेदन दायर किए हैं। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कोई भी फर्जी वोट नहीं बनाया जाएगा। डीएम रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि स्थानीय डीएम इसमें उनका समर्थन कर रहे हैं। हमने अनुरोध किया है कि डीएम को निलंबित किया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि अगर कुछ भी पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।"

वहीं ओझा ने कहा, "चुनाव आयोग ने कहा कि वो वोट ट्रांसफर को स्वीकार करेंगे। चूंकि सात दिन की विंडो है, इसलिए कल 14 है। मैं अपना वोटर आईडी प्राप्त करूंगा और 15 जनवरी को अपना नामांकन दाखिल करूंगा।"