Delhi: राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दक्षिण दिल्ली के एक होटल में लगी आग से जुड़े मामले में होटल के मालिक की पुलिस हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी। अदालत ने मामले में एक अन्य आरोपी रसोइए को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पिछले हफ्ते होटल में आग लगने से 22 लोगों की मौत हो गई थी।
न्यायिक मजिस्ट्रेट भानु प्रताप सिंह इस मामले में होटल मालिक लवकेश बजाज की हिरासत बढ़ाने की दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए बजाज की हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी और रसोइए केशव नेगी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नेगी को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नेगी की लापरवाही के कारण ही तीन जून को मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में ‘फ्लोरिश स्टे’ में आग लगी थी।
होटल में लगी आग की जारी जांच के तहत प्रतिष्ठान से जुड़े कई अन्य व्यक्तियों को भी हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। होटल मालिक बजाज को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर गैर इरादतन हत्या सहित कई आरोप लगाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इमारत के पास अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं था।