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महमूदाबाद की याचिका पर सुनवाई करेगा SC, ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी के चलते हुई गिरफ्तारी

Haryana: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अशोका यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख अली खान महमूदाबाद की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एसोसिएट प्रोफेसर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और कहा कि याचिकाओं को मंगलवार या बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

सिब्बल ने कहा, "उन्हें देशभक्ति वाले बयान के लिए गिरफ्तार किया गया है। कृपया इसे दिन में सूचीबद्ध करें।" सीजेआई ने कहा, "कृपया इसे कल या परसों सूचीबद्ध करें।" प्रोफेसर को ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने सहित गंभीर आरोपों में दो एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद रविवार को गिरफ्तार किया गया।

हरियाणा राज्य महिला आयोग ने हाल ही में एसोसिएट प्रोफेसर को उनकी टिप्पणियों पर सवाल उठाते हुए नोटिस भेजा था हालांकि महमूदाबाद ने कहा था कि उन्हें "गलत समझा गया" और उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल किया है।

हरियाणा के पुलिस उपायुक्त नरेंद्र कादयान ने बताया कि सोनीपत के राई पुलिस थाने में दो एफआईआर दर्ज की गईं। एक एफआईआर हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की शिकायत पर और दूसरी एक गांव के सरपंच की शिकायत पर।