New Delhi: आईटी मंत्रालय ने कई एयरलाइनों को बम से उड़ाने की धमकियों मिलने के मामले में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से उचित गाइडलाइन का पालन करने और तयशुदा आईटी नियमों के तहत समयसीमा के भीतर गलत सूचनाओं को पब्लिक तक पहुंचने से रोकने के लिए उन्हें तुरंत हटाने के लिए कहा है।
केंद्र ने ये भी कहा कि इस तरह की गलत सूचनाओं को हटाने के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) के तहत जरूरी तौर पर अपने प्लेटफॉर्म के किसी भी यूजर की ओर से भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता या सुरक्षा को खतरे में डालने जैसे अपराधों की रिपोर्ट करना जरूरी है।
सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को याद दिलाया गया है कि वे आईटी एक्ट के तहत अपने कंट्रोल में आने वाली जानकारी को देने के लिए 72 घंटे की तय समयसीमा के भीतर जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य हैं।
सरकार की ओर से उठाया गया ये कदम बेहद जरूरी है क्योंकि पिछले 12 दिनों में भारतीय फ्लाइट ऑपरेटरों की 275 से अधिक उड़ानों को बम से उड़ाने की झूठी धमकियां मिली हैं। ज्यादातर धमकियां सोशल मीडिया के जरिए दी गई हैं। महज बीते शुक्रवार को भारतीय फ्लाइट आपरेटरों की 25 से अधिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं।
एडवाइजरी में कहा गया है कि गंभीर हालात को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से याद दिलाया जाता है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों सहित फर्जी बम धमकियों सहित ऐसे आपराधिक मैसेज को रोकना के लिए जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने उचित दायित्वों का पालन करना चाहिए, जिसमें आईटी नियम, 2021 के तहत दिए समयसीमा के भीतर आईटी नियम, 2021 के तहत ऐसी गैरकानूनी जानकारी को तुरंत हटाना शामिल है, जिसमें नकली बम की धमकियां भी शामिल हैं।
सरकार ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उचित दायित्व है कि वे ऐसी गलत सूचनाओं को तुरंत हटा दें जो सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करती हैं।
आईटी मंत्री ने कहा, “सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की ये जिम्मेदारी है कि वे किसी भी यूजर के होस्ट, डिस्प्ले, अपलोड, करेक्शन, पब्लिश, प्रसारित, स्टोर करने की इजाजत न देकर आईटी नियम 2021 के तहत तुरंत किसी भी गैरकानूनी या झूठी जानकारी को अपडेट करें और आवश्यक कार्रवाई करें।