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UP News: महाराजगंज सांप्रदायिक झड़प में हत्या के मामले में एक को मौत की सजा, नौ को उम्रकैद

UP News: उत्तर प्रदेश की एक कोर्ट ने गुरुवार को पिछले साल महाराजगंज शहर में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा में एक व्यक्ति को मौत की सजा और नौ अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई। पिछले साल 13 अक्टूबर को मिली-जुली आबादी वाले महाराजगंज में सांप्रदायिक झड़प होने पर 21 साल के रामगोपाल मिश्रा को गोली मार दी गई थी।

अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (अपराध) प्रमोद कुमार सिंह के मुताबिक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रथम, पवन कुमार शर्मा की कोर्ट ने नौ दिसंबर को सरफराज, अब्दुल हमीद, मोहम्मद तालिब, फहीम, जीशान, मोहम्मद सैफ, जावेद, शोएब खान, ननकाऊ और मारूफ अली को दोषी ठहराया था।

इसमें सबूतों की कमी के कारण खुर्शीद, शकील और अफजल को बरी कर दिया गया और सजा की अवधि पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। गुरुवार को जज ने जानलेवा गोली चलाने वाले सरफराज को मौत की सजा सुनाई और बाकी नौ दोषियों को उम्रकैद की सजा दी। सिंह ने कहा कि तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया।

हत्या की रात एक एफआईआर में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था, उनमें से दो भागते समय पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, जबकि बाकी को समय के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अभियोजन पक्ष ने 11 जनवरी, 2025 को सभी 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की।

18 फरवरी को आरोप तय किए गए और नौ दिसंबर को अदालत ने 10 को दोषी ठहराया और तीन को बरी कर दिया। वकील ने कहा कि गुरुवार को सुनाई गई सजा हत्या के आरोप से जुड़ी है, जबकि दूसरे अपराधों के तहत भी जेल और जुर्माना लगाया गया है।

इस हत्या के बाद महसी, महाराजगंज और बहराइच शहर के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर तनाव फैल गया। अगले दिन बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें आईं, क्योंकि पुलिस हालात को बिगड़ने से रोकने की कोशिश कर रही थी।

गृह सचिव संजीव गुप्ता और एसटीएफ प्रमुख और एडीजी (कानून व्यवस्था) अमिताभ यश को हालात सामान्य करने के लिए भेजा गया। जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं और हालात को काबू में करने के लिए पीएसी, आरएएफ, एसटीएफ और पड़ोसी जिलों से पुलिस बलों की भारी तैनाती की गई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मिश्रा के परिवार से मुलाकात की, उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया और पीड़ित की विधवा को सरकारी नौकरी के साथ-साथ आर्थिक मदद भी दी।

पुलिस जांच रिपोर्ट के आधार पर सभी 13 आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। मार्च 2025 में पांच लोगों के खिलाफ और सितंबर में आठ अन्य के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई शुरू की गई थी। नौ दिसंबर को दोषी ठहराए जाने के बाद जमानत पर चल रहे सैफ और शोएब फिर से हिरासत में भेज दिया गया।