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कच्चे तेल और डीजल के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में नरमी के बाद सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल और डीजल के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर में गुरुवार को कटौती की।

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क या एसएईडी के रूप में लगाया जाने वाला कर 9,800 रुपये प्रति टन से घटाकर 6,300 रुपये प्रति टन कर दिया गया है।

डीजल के निर्यात पर एसएईडी को दो रुपये प्रति लीटर से घटाकर एक रुपये प्रति लीटर कर दिया गया। विमान ईंधन या एटीएफ और पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क शून्य ही रहेगा। नई कर दरें गुरुवार से लागू हो गईं हैं।

इससे पहले एक नवंबर को दरों में संशोधन करते हुए सरकार ने कच्चे तेल पर कर 9,050 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 9,800 रुपये प्रति टन कर दिया था। इसके साथ ही डीजल के निर्यात पर शुल्क को आधा कर दो रुपये कर दिया गया था। विमान ईंधन पर शुल्क एक रुपये प्रति लीटर से शून्य कर दिया गया था।