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लखनऊ अग्निकांड पर LDA का बड़ा एक्शन, अवैध बिल्डिंग पर की जाएगी बुलडोजर कार्रवाई

राजधानी लखनऊ में आग लगने की घटना में शामिल अवैध इमारत के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। LDA ने इमारत के मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। रिहायशी इस्तेमाल के लिए मंजूर की गई जगह पर कमर्शियल गतिविधियां चल रही थीं। मंजूर किए गए बिल्डिंग प्लान का उल्लंघन करके निर्माण किए जाने के बाद यह कार्रवाई शुरू की गई है।

इमारत के मालिकों से 15 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो इमारत को गिराने की कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश शहरी योजना और विकास अधिनियम के तहत की जा रही है। अलीगंज में आग लगने की घटना के बाद LDA ने सख़्त रुख अपनाया है।

अलीगंज में अवैध रूप से निर्मित जिस बिल्डिंग में अग्निकांड हुआ, उसे ध्वस्त किया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रवर्तन जोन-4 द्वारा अलीगंज के सेक्टर-डी स्थित भूखंड संख्या एम.एस.-102 के स्वामियों वीरेन्द्र शुक्ला, सुरेन्द्र शुक्ला एवं अन्य के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है।

नोटिस में जवाब तलब किया गया है कि संबंधित भवन का मानचित्र आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत था, जबकि मौके पर उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। साथ ही स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण संबंधी विचलन भी पाए गए हैं। इस संबंध में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 27(1) के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ की गई है। 

एलडीए ने भवन स्वामियों को निर्देशित किया है कि वे 15 दिन में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। संतोषजनक उत्तर और साक्ष्य न मिलने की स्थिति में ध्वस्तीकरण सहित नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सोमवार को इसी बिल्डिंग में आग लग गई थी, जिसमें 15 लोगों मौत हो गई थी।